नैनीताल, 4 दिसंबर (Udaipur Kiran) । नैनीताल हाईकोर्ट ने शक्तिमान घोड़े की मौत के आरोपितों को सजा दिलाए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार होशियार सिंह बिष्ट ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जिला अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें निचली अदालत ने गणेश जोशी को दोषमुक्त कर दिया था और कहा था कि याचिकाकर्ता होशियार सिंह बिष्ट ना तो शिकायतकर्ता है और ना ही वे गवाह हैं। याचिका में कहा गया कि 2016 में विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस की लाठी से गणेश जोशी ने घोड़े की टांग पर हमला किया और बाद में घोड़े की मौत हो गई। इस मामले में 23 अप्रैल 2016 को पुलिस ने गणेश जोशी को आरोपी बनाया और देहरादून के नेहरू काॅलोनी थाने में मुकदमा भी दर्ज किया। जिसके बाद 16 मई 2016 को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। इसी बीच सरकार बदली तो सरकार ने सीजेएम कोर्ट से केस वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया। 23 सितंबर 2021 को निचली अदालत ने गणेश जोशी को बरी कर दिया और अपीलीय कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना। हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता ने निचली अदालत के निर्णय को निरस्त करने के साथ गणेश जोशी व अन्य को सजा दिलाए जाने की मांग की। …………………..
(Udaipur Kiran) / लता