-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंबाह ने सुनाया फैसला
मुरैना, 04 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । करीब दस साल पहले अंबाह क्षेत्र के ग्राम अंबरीशपुरा में हुई चोरी के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंबाह ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए एक-एक वर्ष सश्रम कारावास और 200-200 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सोबरन सिंह माहौर ने की।
अभियोजन अधिकारी/मीडिया सेल प्रभारी रश्मि अग्रवाल के अनुसार अंबरीशपुरा निवासी सतेन्द्र उच्चारिया हलवाई का काम करता है। 2 मार्च 2014 को सतेन्द्र शादी में काम करने के लिए गुलाबपुरा गया था। देर रात करीब 12 बजे सतेन्द्र एवं उसके साथी देवसिंह और जितेन्द्र घर पहुंचें। तब घर का दरवाजा खुला मिला। तीनों कमरे में सोने चले गए। सुबह 5 बजे सतेन्द्र की नींद खुली तो जितेन्द्र एवं उसकी पेेंट गायब थी। घर से एलईडी टीव्ही, मोबाइल चार्जर समेत पेंट की जेबों में रखे पर्स, नकदी, मोबाइल फोन को अज्ञात बदमाश चुराकर ले गए थे। सतेन्द्र की सूचना पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया। विवेचना के दौरान पुलिस ने सीताराम पुत्र रामस्वरूप एवं संदीप पुत्र जसवंत सिंह निवासीगण पंचमपुरा दिमनी को पकड़ा। उन्होंने वारदात को अंजाम दिया जाना कुबूल किया। मामले के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से पेश किए गए तर्कों एवं साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक-एक वर्ष सश्रम कैद और 200-200 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का फैसला सुनाया है।
(Udaipur Kiran)
(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा