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स्कूल व्याख्याता भर्ती में रीढ़ की हड्डी के दिव्यांगों को आरक्षित वर्ग में शामिल करने के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट

जयपुर, 4 दिसंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी को कहा है कि भूगोल विषय के लिए आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती-2024 में रीढ़ की हड्डी के दिव्यांग को भी आरक्षित वर्ग में शामिल किया जाए। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश विकास चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि केन्द्र सरकार के दिव्यांग आरक्षण संबंधी प्रावधान राज्य सरकार पर स्वत: ही लागू होते हैं और इसके लिए राज्य सरकार को अलग से निर्देश जारी करने की जरूरत नहीं है।

याचिका में अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 25 अक्टूबर को भूगोल विषय के स्कूल व्याख्याता के 210 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया। जिसमें दिव्यांग वर्ग के लिए आरक्षित पदों में रीढ़ की हड्डी के दिव्यांग को स्थान नहीं दिया गया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता रीढ़ की हड्डी का दिव्यांग है और उसे 45 फीसदी दिव्यांगता है। केन्द्र सरकार ने दिव्यांग अधिनियम 2016 के तहत साल 2022 में अधिसूचना जारी कर रीढ़ की हड्डी के दिव्यांगों को भी भर्ती में आरक्षण का पात्र माना। इसके बावजूद राज्य सरकार इस भर्ती में याचिकाकर्ता को आरक्षण का लाभ नहीं दे रही है। दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बीएस छाबा ने कहा कि दिव्यांग अधिनियम के तहत केन्द्र और राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। केन्द्र सरकार ने साल 2022 में इस वर्ग को आरक्षण का हकदार माना है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से साल 2018 में बनाए नियमों में रीढ के हड्डी के दिव्यांग को दिव्यांगता में शामिल नहीं किया है। ऐसे में इस दिव्यांगता वाले व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने इस वर्ग के अभ्यर्थी को भी दिव्यांग वर्ग में शामिल करने को कहा है।

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(Udaipur Kiran) / रोहित

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