फिरोजाबाद, 4 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने बुधवार को नाबालिग को बहला फुसलाकर अगवा करने और उससे दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना उत्तर के लोहिया नगर निवासी एक किशोरी को पड़ोसी युवक 26 जून 2016 को बहला फुसला कर भगा ले गया था तथा जबरन दुष्कर्म किया। किशोरी के पिता ने सुनील कुमार पुत्र रुकनपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए।
गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सुनील को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 34000 रुपया का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने अर्थ दंड की 50% राशि पीड़िता को देने के आदेश किए हैं।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़