प्रयागराज, 04 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को संभल हिंसा से जुड़ी दो अन्य जनहित याचिकाओं पर सुनवाई होने की संभावना है। एक में घटना में मारे गए और गिरफ्तार लोगों की सूची जारी करने आदि की मांग है। दूसरी में हिंसा की घटना के लिए संभल के डीएम और एसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी करने की मांग की गई है।
एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की पीआईएल में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 37 के अनुसार गिरफ्तार व्यक्तियों के नामों को जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष-पुलिस स्टेशन के बाहर सूचीबद्ध करने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। साथ ही हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के नाम और जिस अपराध के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया है, उसकी सूची बनाने का निर्देश दिए जाने की मांग भी की गई है। यदि हिरासत 24 घंटे से अधिक अवधि के लिए है, तो पुलिस नियंत्रण कक्ष-पुलिस स्टेशन के बाहर क्या कदम उठाए गए हैं।
इसके अलावा 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद हुई मौतों की संख्या और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ जानकारी और स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने की मांग भी की गई है। साथ ही यह मांग भी की गई है कि पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, उन्हें वेबसाइट पर अपलोड करें और उसे आरोपिताें व पीड़ितों तुरंत उपलब्ध कराएं।
अधिवक्ता के अनुसार हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दाखिल याचिका में डीएम और एसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी तत्काल गिरफ्तारी की भी मांग की गई है। आरोप लगाया गया है कि ये हिंसा में हुई मौतों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। याचिका में विशेष रूप से पुलिस फायरिंग की घटना का उल्लेख किया गया है, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी। याची का कहना है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। याची ने हाईकोर्ट से दखल देकर न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे