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राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया- बड़कोट में पानी की नियमित सप्लाई हो जाएगी 

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 4 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट में उत्तरकाशी के बड़कोट में हो रही पानी की समस्या से निजात दिलाए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व के आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि 31 मार्च तक बड़कोट में पानी की नियमित सप्लाई हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बड़ी योजना बनाने पर भी कार्यवाही चल रही है। जिस पर कोर्ट ने सरकार को इस संबध में शपथपत्र पेश करने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार बड़कोट निवासी सुनील थपलियाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा​ था कि बड़कोट में पानी की समस्या हो रही है। जिसको लेकर क्षेत्रवासी पिछले 6 जून से तहसील परिसर में क्रमिक धरना प्रदर्शन कर रहे है। क्षेत्रवासी टैंकरों से पानी ला ला कर परेशान हो रहे है। जबकि 500 मीटर की दूरी पर नदी है। लेकिन प्रशासन ने अभी तक उनकी इस समस्या का समाधान करने में कोई मदद नही की। इस समस्या के समाधान के लिए क्षेत्रवासियों ने कई बार मुख्यमंत्री सहित प्रशासन को प्रत्यावेदन दिए लेकिन अभी तक उनके प्रत्यावेदनों पर कोई निर्णय नही लिया गया। आक्रोशित होकर क्षेत्रवासियों ने पिछले छह जून से क्रमिक धरना प्रदर्शन कर रहे है। उनके द्वारा दिए गए प्रत्यावेदनों में कहा गया कि इस समस्या का समाधान एक मात्र उपाय तिलाड़ी से बकडोट के लिए पम्पिंग योजना का निर्माण करने से हो सकता है। इसलिए इसकी शीघ्र स्वीकृति करने के आदेश सरकार व पेयजल निगम को दिए जाएं। …………………

(Udaipur Kiran) / लता

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