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गैंगेस्टर एक्ट के प्रकरण में दाेषी को दस साल की सजा    

सांकेतिक फाेटाे

देवरिया, 04 दिसंबर (Udaipur Kiran) । ‘ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैंगेस्टर एक्ट के प्रकरण में दाेषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

विशेष लोक अभियोजक वाचस्पति मिश्र ने बताया कि ‘‘ऑपरेशन कन्विक्शन ’’ के तहत एकौना पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप थाना एकौना पर पंजीकृत यूपी गैंगेस्टर एक्ट में अभियुक्त भीम साहनी पुत्र मोहर साहनी निवासी डढ़िया राजा की छावनी थाना एकौना जनपद देवरिया को न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आज 10 वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी अम्बरीश पटेल एवं पैरवीकार थाना एकौना आरक्षी अनिल चौधरी का सराहनीय योगदान रहा।

(Udaipur Kiran) / ज्योति पाठक

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