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धोखाधड़ी मामले में एसआरएस ग्रुप के चेयरमैन अनिल जिंदल समेत तीन आरोपितों को जमानत

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, 4 दिसंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में एसआरएस ग्रुप के चेयरमैन अनिल जिंदल समेत तीन आरोपितों को जमानत दे दी है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत देने का आदेश दिया।

कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि अनिल जिंदल को अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा कराना होगा। उन्हें अपनी सम्पति की जानकारी भी कोर्ट को देनी होगी, क्योंकि यह बेहद गंभीर मामला है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को मामले में तेजी से ट्रायल पूरा करने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोनों अन्य आरोपित बिशन बंसल और नानकचंद पर भी अनिल जिंदल की तरह जमानत की शर्तें लगाई हैं।

दरअसल, एसआरएस ग्रुप के चेयरमैन अनिल जिंदल पर करीब 770 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है। जिंदल समेत तीनों आरोपितों की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट के आदेश को तीनों ने चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

(Udaipur Kiran) / संजय कुमार

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(Udaipur Kiran) पाश

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