नई दिल्ली, 4 दिसंबर (Udaipur Kiran) । केन्द्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया। विधेयक 1905 के रेलवे बोर्ड अधिनियम और 1989 के रेलवे विधेयक को एकीकृत करेगा।
केन्द्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने आज विधेयक को लोकसभा में चर्चा के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड और रेलवे से जुड़े विधेयक को एकीकृत करने से रेलवे का विकास और कार्यदक्षता बढ़ेगी।
वैष्णव ने कहा कि पिछले दस सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के बजट में कई गुना का इजाफा किया है।
भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 के तहत केंद्र सरकार रेलवे के संबंध में अपनी शक्तियों और कार्यों को रेलवे बोर्ड में निवेश कर सकती है। विधेयक 1905 अधिनियम को निरस्त करता है और इन प्रावधानों को रेलवे अधिनियम, 1989 में शामिल करता है।
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(Udaipur Kiran) / अनूप शर्मा