फिरोजाबाद, 30 नवम्बर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शनिवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना खैरगढ़ के क्षेत्र बेरनी सनोरा निवासी राहुल पुत्र रविंद्र लाल के खिलाफ 2019 में नाबालिग से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने राहुल को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उसे पर 20000 रुपए का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने की।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़