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आगरा के टीटीजेड में पेड़ों की अवैध कटाई मामले में सुप्रीम कोर्ट का अवमानना नोटिस 

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

नई दिल्ली, 29 नवंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने आगरा के टीटीजेड में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में अवमानना नोटिस जारी किया है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक निजी पक्षकार डालमिया फार्म्स को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।

कोर्ट ने पेड़ों को अवैध तरीके से काटने पर आश्चर्य जताया और उत्तर प्रदेश सरकार को सुझाव दिया कि वो यूपी ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन कर पेड़ों को काटने पर जुर्माना की रकम बढ़ाने का प्रावधान करें। कोर्ट ने मथुरा के एसपी को निर्देश दिया कि वो संबंधित एसएसओ को निर्देशित करें कि वो पेड़ों को काटने की जगह का निरीक्षण करें और लकड़ियों को जब्त करें और ये सुनिश्चित करें कि भविष्य में पेड़ों की अवैध कटाई न हो। सुनवाई के दौरान इस मामले में नियुक्त एमिकस क्यूरी एडीएन राव ने कहा कि केंद्रीय अधिकार प्राप्त कमेटी ने पेड़ों की कटाई वाले जगह का दौरा किया था और पाया था कि आदेशों का पालन नहीं किया गया है और कोर्ट की अनुमति के बिना ही पेड़ों को काट दिया गया।

सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से पेश एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि निजी भूमि के मालिक डालमिया फर्म्स के खिलाफ यूपी ट्री एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डालमिया फार्म्स पर आरोप है कि उसने 18 और 19 सितंबर की दरम्यानी रात में निजी भूमि पर 422 पेड़ों को और संरक्षित वनक्षेत्र के 32 पेड़ों को काटकर गिरा दिया।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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