West Bengal

14 साल से कम उम्र के बच्चों को श्रमिक के रूप में नियोजित करना प्रतिबंधित : मंत्री

बच्चों को श्रमिक के रूप में नियोजित करना प्रतिबंधित

कोलकाता, 29 नवंबर (Udaipur Kiran) । पश्चिम बंगाल में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को श्रमिक या मजदूर के रूप में नियोजित नहीं किया जा सकता है, सिवाय पारिवारिक व्यवसायों के। यह बात श्रम मंत्री मलय घटक ने शुक्रवार को विधानसभा में कही।

बीजेपी मुख्य सचेतक शंकर घोष के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि राज्य में बाल श्रम से जुड़े मामलों में बचाए गए बच्चों की संख्या में लगातार गिरावट आई है।

मंत्री ने आंकड़े पेश करते हुए कहा, साल 2020 में 14 बच्चों को बचाया गया था, 2021 में यह संख्या घटकर छह रह गई, 2022 में तीन बच्चों को बचाया गया। 31 अक्टूबर 2024 तक राज्य में एक भी बच्चा बचाने का मामला सामने नहीं आया। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रयासों को श्रेय दिया।

इसके अलावा, घटक ने बताया कि राज्य हर साल 12 जून को ‘राज्य बाल श्रमिक दिवस’ के रूप में मनाता है और बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सभी संबंधित पक्षों से सामूहिक प्रयास करने की अपील की।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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