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सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई, तमिलनाडु सरकार को नोटिस 

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

नई दिल्ली, 29 नवंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम और उनके रिश्तेदारों को भ्रष्टाचार के 12 साल पहले के मामले में बरी करने के बाद उसकी जांच दोबारा शुरू करने के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस ह्रषिकेश राय की अध्यक्षता वाली बेंच ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने पन्नीरसेल्वम की याचिका पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी करते हुए चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

मद्रास हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए पन्नीरसेल्वम के खिलाफ इस मामले की जांच दोबारा शुरू करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया था कि वो इस मामले में आरोप तय करे और रोजाना सुनवाई करे और ट्रायल जून 2025 तक पूरा करे।

दरअसल, 3 दिसंबर 2012 को शिवगंगा के ट्रायल कोर्ट ने पन्नीरसेल्वम को इस आधार पर बरी करने का आदेश दिया था कि राज्य सरकार ने अभियोजन चलाने से इनकार कर दिया था।

(Udaipur Kiran) / संजय

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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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