HEADLINES

सरकारी कर्मचारियों के तबादले को लेकर जारी शासनादेश विद्युत वितरण निगम कम्पनी के कर्मचारियों पर लागू नहीं : हाईकोर्ट 

इलाहाबाद हाईकोर्ट

–तबादला के खिलाफ याची की विशेष अपील खारिज

प्रयागराज, 28 नवम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तबादले के खिलाफ बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता की एकल जज के आदेश के खिलाफ दाखिल विशेष अपील को खारिज करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी शासनादेश विद्युत वितरण निगम कम्पनी के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम कंपनी एक कंपनी है, इस कारण सरकारी शासनादेश के प्रावधान का कंपनी के कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल सकता।

यह आदेश जस्टिस अंजनी कुमार मिश्र व जस्टिस जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने राहुल कुमार की अपील को खारिज करते हुए दिया है। अपील दाखिल कर कहा गया था कि दो लोगों का तबादला इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन सर्किल महाराजगंज में कर दिया गया है जबकि वहां अधिशासी अधिकारी का एक ही पद है। कोर्ट में यह भी बहस की गई थी कि शासनादेश से जारी तबादला नीति में कहा गया है कि यूनियन के पदाधिकारी का ट्रांसफर तैनाती स्थल से दो वर्ष के अंदर नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा कि शासनादेश का लाभ अपीलार्थी याची को नहीं मिल सकता क्योंकि उसकी नौकरी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम कंपनी की है, जो एक कंपनी है। कोर्ट ने कहा कि एकल जज ने याचिका खारिज करते हुए जो आधार लिया है, वह सही है। उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

—————

(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

Most Popular

To Top