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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्तों को सजा

कोर्ट

जयपुर, 28 नवंबर (Udaipur Kiran) । जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने और अपराध में सहयोग करने वाले अभियुक्तों विकास, भोमाराम और गजेन्द्र को बीस साल की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही अदालत ने तीनों अभियुक्तों पर कुल 6.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि यौन अपराध बच्चे के मन पर गहरा असर डालता है। जिससे वह मानसिक पीड़ा और अवसाद में चला जाता है। ऐसे में अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीडिता के परिजनों ने 12 अप्रैल, 2021 को गोविंदगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि पन्द्रह वर्षीय पीडिता बीती रात घर से बिना बताए कहीं चली गई है। उसे आसपास और रिश्तेदारों के तलाश, लेकिन कोई पता नहीं चला। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीडिता की ओर से अदालत को बताया गया कि वह विकास से बातचीत करती थी। घटना की 11 अप्रैल की रात वह और गजेन्द्र कार लेकर उसके घर आए और जयपुर लेकर चले गए। इसके बाद विकास उसे सीकर ले गया। जहां से उसे गुजरात ले गए। गुजरात में विकास और भोमाराम ने उसे शराब पिलाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद वह उसे सिरपुर, किंग गांव और बाद में जयपुर ले आए। इस दौरान विकास और भोमाराम ने कई बार दुष्कर्म किया। वहीं आखिर में उसे यह कहते हुए जयपुर रेलवे स्टेशन पर छोड दिया कि वो पन्द्रह दिन बाद आकर उसे ले जाएगे। रेलवे स्टेशन पर पुलिस और उसके परिजन 31 मई को आकर उसे ले गए।

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(Udaipur Kiran)

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