जयपुर, 28 नवंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार की सशस्त्र बल भर्ती- 2023 में अभ्यर्थी की हाइट कम मापने के मामले में मौके पर ही संबंधित मशीन मंगाकर हाईकोर्ट के डॉक्टर से हाइट नपवा ली। हालांकि हाइट समान ही आने पर अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश मंजीत की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में पैरामिलिट्री फोर्स के हाइट मापने के उपकरण को लाया गया। इस दौरान विभाग के असिस्टेंट कमांडेंट अनुपम सिंह, डिप्टी कमांडेंट यशवीर और डॉ. टीआर चौधरी पेश हुए। इस दौरान अदालत ने हाईकोर्ट स्थित चिकित्सालय में तैनात डॉ. अजय पुरोहित को बुलाकर याचिकाकर्ता की हाइट नापने को कहा। डॉक्टर की ओर से याचिकाकर्ता की हाइट 168.5 सेंटीमीटर होना बताया। इस पर अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उसकी हाइट में कोई अंतर नहीं आया है। दरअसल केन्द्र सरकार ने सशस्त्र बल के 26 हजार पदों पर गत वर्ष भर्ती निकाली थी। जिसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा गत माह अजमेर में आयोजित की गई। दक्षता परीक्षा में याचिकाकर्ता को कम हाइट होने का हवाला देते हुए बाहर कर दिया। इस पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि दक्षता परीक्षा में उसकी हाइट को गलत तरीके से नापा गया है। ऐसे में मेडिकल बोर्ड के जरिए उसकी हाइट का पुन: परीक्षण कराया जाए। वहीं अदालत के सामने आया कि कम हाइट नापने के कई प्रकरण हाईकोर्ट आ चुके हैं। इस पर अदालत ने संबंधित उपकरण को हाईकोर्ट लाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद अदालत ने मौके पर ही हाइट का परीक्षण कर याचिका को खारिज कर दिया।
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(Udaipur Kiran)