Madhya Pradesh

सिवनीः अश्लील हरकत करने वाले मौसा को 03 वर्ष की कड़ी सजा

सिवनी, 28 नवंबर (Udaipur Kiran) । महिला थाना सिवनी में वर्ष 2023 में दर्ज अश्लील हरकत करने वाले मौसा को जिला न्यायालय के विशेष न्‍यायाधीश ने गुरुवार को तीन वर्ष की कड़ी सजा से दंडित किया है। साथ ही अर्थदण्ड भी लगाया गया है।

जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप कुमार भौरे ने बताया कि महिला थाना सिवनी मे 14 वर्षीय नाबालिग पीडिता अपने माता-पिता के साथ 17 मार्च 23 को उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके रिश्‍ते के मौेसा (45)निवासी जबलपुर का उसके घर आना जाना लगा रहता था, जब उसके माता- पिता घर पर नहीं रहते थे तो उसके मौसा ने उसके साथ दो-तीन बार अश्‍लील हरकते की थी एवं एक बार उसके मौसा ने नहाते समय चोरी चुपके उसका अश्‍लील वीडियो अपने मोबाईल से बना लिया था और घटना की जानकारी किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था पीडिता ने उसके मोसा से परेशान होकर अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी। एंव उनके साथ महिला थाना सिवनी में जाकर रिपोर्ट लिखाई थी जिसे पुलिस ने अपराध धारा 354, 354(क)(1)(आई), 354(ग), 506,509 भादवि, एव धारा 66(ई), सूचना प्रौद्योगिकी( संशोधन) अधिनियम 2000, धारा 7, 8, 11,12 लैगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्‍तर्गत उसके मोसा के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज की थी।

बताया गया कि विेवेचना पूर्ण होने के पश्‍चात थाना सिवनी के द्वारा विशेष न्‍यायाधीश(पाक्‍सो), जिला सिवनी के न्‍यायालय में अभियोग पत्र प्रस्‍तुत किया गया। जहां अभियोजन के सबूतो एवं तर्काे से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए गुरुवार को निर्णय पारित करते हुए आरोपी को धारा 354, 354(क)(1)(आई),354 (ग), 506,509 भादवि, मे क्रमशः तीन -तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100-100 रुपये अर्थदंड, व धारा 506 भादवि मे दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड, धारा 66(ई), सूचना प्रौद्योगिकि( संशोधन) अधिनियम 2000, मे 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये के अर्थदंड, धारा 7, 8, 11,12 लैगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में क्रमशः तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000-2000 एवं 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

(Udaipur Kiran) / रवि सनोदिया

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