रांची, 28 नवम्बर (Udaipur Kiran) । एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को रिश्वत लेने के दोषी करार एएसआई सेवईया सुरीन को पांच साल की सजा सुनायी है। अदालत ने मामले में एएसआई को 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
लोहरदगा के कुड़ू थाना के तत्कालीन एएसआई सेवईया सुरीन को गत बुधवार को अदालत ने दोषी करार दिया था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी )की टीम ने एक हजार रुपये रिश्वत लेते 22 फरवरी 2017 को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। यह रिश्वत मो. अब्दुल रशीद नामक व्यक्ति से बाइक को छोड़ने के एवज में एएसआई ले रहा था। थाने में जब्त बाइक को कोर्ट ने छोड़ने का आदेश दिया था। इसके बावजूद छोड़ने के एवज में अभियुक्त से एक हजार रुपये रिश्वत मांग रहा था। सूचक ने इसकी शिकायत एसीबी एसपी से की थी। इसके बाद एसीबी की टीम गठित कर रिश्वत लेते एएसआई को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार के बाद उसे जेल भेज दिया गया था। बाद में जमानत मिली थी। दोषी करार होने के बाद एएसआई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे