Haryana

गुरुग्राम: आसाराम के वीडियाे काे गलत एटिड करने की आरोपी यूटयूबर की  जमानत याचिका खारिज 

-बापू आसाराम के वीडियो को तोड़-मरोडक़र किया था प्रस्तुत

-आरोपी के खिलाफ गत सप्ताह जारी किए गए थे गैर जमानती वारंट

-इस मामले में अब अगली सुनवाई 30 नवंबर को

गुरुग्राम, 28 नवंबर (Udaipur Kiran) । नाबालिग बच्ची के वीडियो को तोड़-मरोडकर प्रसारित करने के मामले में आरोपी महिला की अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने गत सप्ताह आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे।

यहां अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार मेहता की अदालत मेें नाबालिग बच्ची के वीडियो को तोड़-मरोडक़र पेश करने के मामले की सुनवाई चल रही है।

पिछली तारीख पर इस मामले की आरोपी चित्रा त्रिपाठी अदालत में पेश नहीं हुई थी। उनके अधिवक्ता ने हाजिरी माफी के लिए आवेदन देकर आग्रह किया था। अदालत ने अस्वीकार करते हुए आरोपी के जमानती बॉण्ड भी रद्द कर दिया था। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। ेसंबंधित पुलिस थाना प्रभारी को आदेश दिए थे कि आरोपी को गिरफ्तार कर 30 नवम्बर को अदालत में पेश करें, ताकि मामले की आगे सुनवाई हो सके। इस मामले की पैरवी कर रही सामाजिक संस्था जन जागरण मंच के अध्यक्ष हरी शंकर कुमार के अनुसार आरोपी चित्रा त्रिपाठी के अधिवक्ता ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका यह कहतेे हुए खारिज कर दी है कि अदालत अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने के लिए सक्षम नहीं है। इसी अदालत ने आरोपी के जमानती बॉण्ड रद्द करते हुए उसके गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। अग्रिम जमानत के लिए आरोपी को पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय से गुहार लगानी चाहिए। अदालत नेे इस मामले के संबंधित पुलिस थाना प्रभारी को आदेश दिया है कि गिरफ्तारी वारंट के तहत कार्यवाही की जाए।

बता दें कि 2 जुलाई 2013 को पालम विहार क्षेत्र के सतीश कुमार (काल्पनिक नाम) के घर संत आसाराम बापू आए थे। बापू ने परिवार के सदस्यों सहित उनकी 10 वर्षीय भतीजी को भी आशीर्वाद दिया था। उस समय सतीश के घर के कार्यक्रम की वीडियो आदि भी बनाई गई थी। बापू आसाराम प्रकरण के बाद टीवी चैनलों ने बनाई गई वीडियो को प्रसारित किया था। परिजनों ने आरोप लगाए थे कि उनकी व आसाराम बापू की छवि धूमिल करने के लिए वीडियो को तोड़-मरोडक़र अश्लील व अभद्र तरीके से प्रसारित किया गया था। जिससे परिवार व बालिका को मानसिक व सामाजिक रुप से कष्ट झेलना पड़ा था। आहत होकर परिजनों ने पालम विहार पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी।

(Udaipur Kiran) हरियाणा

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