Uttar Pradesh

सार्वजनिक पार्क में बिना अनुमति के वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजन पर लगा जुर्माना

सार्वजनिक पार्क का नजारा: फोटो बच्चा गुप्ता

नगर निगम की अपील,पार्को में किसी भी प्रकार का आयोजन न किया जाय

वाराणसी,28 नवम्बर (Udaipur Kiran) । सार्वजनिक पार्को में नगर निगम के अनुमति के बिना वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजन पर जुर्माना लग सकता है। कड़ी वैधानिक कार्रवाही भी हो सकती है। इसका एक नजारा गुरूवार को दिखा। सिगरा स्थित कस्तुरबा नगर उद्यान में बीते 26 नवम्बर को क्षेत्रीय नागरिक पंचम यादव ने नगर निगम से बिना अनुमति लिए वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित किया था।

वैवाहिक कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ और खानपान से पार्क में काफी गन्दगी हो गई थी। पार्क भी अस्त व्यस्त हो गया था। इसकी जानकारी मिलने पर नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने उद्यान अधीक्षक वी.के. सिंह को मौके पर भेजा। उद्यान अधीक्षक ने निरीक्षण में जानकारी सही मिलने पर पार्क में वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित करने वाले पंचम यादव को पॉच हजार रूपए जुर्माना लगाया। आरोपी से जुर्माना वसूलने के बाद नगर निगम ने लोगों से अपील किया कि सार्वजनिक पार्को में किसी भी प्रकार का आयोजन न किया जाय। जिससे पार्को की सुन्दरता खराब हो तथा गंदगी व्याप्त हो। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित व्यक्ति से जुर्माना वसूले जाने के साथ-साथ उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।

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(Udaipur Kiran) / श्रीधर त्रिपाठी

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