-घाटा गांव में की गई थी ऑटो चालक की हत्या
गुरुग्राम, 28 नवंबर (Udaipur Kiran) । यहां की एक अदालत ने ऑटो चालक के साथ मारपीट करके हत्या करने के दो दोषियों को उम्र कैद (कठोर कारावास) की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जानकारी के अनुसार 27 सितंबर 2021 को थाना सेक्टर-56 में एक सूचना गांव घाटा जिला गुरुग्राम में एक ऑटो चालक की हत्या की सूचना मिली थी। पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंची। वहां पर एक व्यक्ति आसिफ निवासी गांव बगैरन जिला बदायूं (उत्तर-प्रदेश) ऑटो में मृत अवस्था में पड़ा था। पुलिस टीम द्वारा सीन ऑफ क्राइम व फिंगरप्रिंट टीमों से घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया। घटनास्थल पर एक व्यक्ति ने पुलिस टीम को शिकायत के माध्यम से बताया कि 27 सितंबर 2021 को एक महिला व व्यक्ति ने रॉड से मारपीट करके ऑटो वाले की हत्या कर दी। शिकायत पर थाना सेक्टर-56 गुरुग्राम में केस दर्ज किया गया। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस द्वारा दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान की पहचान याकूब (28) निवासी गांव अंथरा जिला बदायूं (उत्तर-प्रदेश) व सोनिया उर्फ जुगनी (28) निवासी गांव बगैरन जिला बदायूं (उत्तर-प्रदेश) हाल निवासी संतोषी नगर जालंधर (पंजाब) के रूप में हुई थी। इस केस में गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद इस केस की गहनता से जांच की। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए थे, जिन्हें अदालत में पेश किया था। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस मामले में एडिशनल सेशन जज तरुण सिंघल की अदालत ने फैसला सुनाया। पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा साक्ष्य व गवाहों के पुख्ता सुबूत अदालत में दिए गए। इसी आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया गया। अदालत ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद (कठोर कारावास) व 10/10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
(Udaipur Kiran) हरियाणा