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छात्रसंघ चुनाव मामले में हाईकाेर्ट ने उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब, दाे सप्ताह की दी माेहलत 

नैनीताल हाईकोर्ट।

– छात्र संघ चुनाव मामले में 18 दिसंबर काे हाेगी अगली सुनवाई नैनीताल, 27 नवंबर (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने प्रदेश में अभी तक छात्र संघ चुनाव न कराए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तिथि नियत की है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार किशन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा था कि सभी विवि में सितंबर माह तक एडमिशन पूरा करके छात्र संघ का चुनाव सम्पन्न करा लें, लेकिन कई विवि ने अक्टूबर माह तक तो छात्रों के एडमिशन कराए हैं। ऐसे में सितंबर माह में चुनाव कैसे हो सकते थे। इसलिए यह आदेश गलत है। इस पर रोक लगाई जाए। याचिका में कहा कि राज्य सरकार ने लिंगदोह कमेटी की रिपोर्ट व सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश, लिंगदोह कमेटी की रिपोर्ट व यूजीसी की नियमावली में स्पष्ट कहा गया है कि हर विश्वविद्यालय का अपना एक शैक्षणिक कलेंडर होगा और उसी आधार पर सभी कार्यक्रम निर्धारित होंगे। एडमिशन होने के आठ सप्ताह के बाद छात्र संघ के चुनाव भी होंगे। यहां राज्य सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट, यूजीसी के नियमों व विश्वविद्यालय के नियमावली का उल्लंघन करके एक आदेश पारित कर दिया। सितंबर माह तक चुनाव कराने की तिथि तक नियत कर दी। जब अक्टूबर माह तक एडमिशन हुए हैं तो सितंबर में बिना छात्रों के चुनाव कैसे संभव हो सकता है। राज्य सरकार को यह पावर नहीं है कि वह किसी भी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कलेंडर निर्धारित करें। यह केंद्र सरकार, यूजीसी को है।

(Udaipur Kiran) / लता

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