जींद, 27 नवंबर (Udaipur Kiran) । एडीजे डा. चंद्रहास की अदालत ने घर में घुस कर नाबालिक से दुष्कर्म के दोषी को बुधवार को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। सजा के अलावा अदालत ने 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार सात दिसंबर 2022 को सदर थाना क्षेत्र के तहत रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि एक व्यक्ति द्वारा घर में घुस कर नाबालिग लडकी से दुष्कर्म किया गया। जिस पर पुलिस ने सुंदरपुर निवासी रामभगत के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रामभगत को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ साक्ष्यों सहित चालान अदालत में पेश किया गया व समय पर गवाहों को भी सुरक्षित अदालत में पेश करके मामले की अदालत में पैरवी की गई। जिस पर बुधावर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहास की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पोकसो अदालत ने दोषी रामभगत को 20 साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोशी को दो वर्ष तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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(Udaipur Kiran) / विजेंद्र मराठा