Bihar

चरस तस्करी मामले में एक को बारह वर्ष का सश्रम कारावास 

प्रतीकात्मक तस्वीर

पूर्वी चंपारण,27 नवंबर (Udaipur Kiran) ।मद्य निषेध न्यायालय-2 के अनन्य विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने चरस तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को बारह वर्षों का सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए है।

अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा नेपाल सबरती जिला के तिलाडी निवासी देवनारायण यादव के पुत्र विजय कुमार को हुई। मामले में रक्सौल थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने रक्सौल थाना कांड संख्या 456/2022 दर्ज कराया था। जिसमें कहा गया था कि 28 सितंबर 2022 के करीब दोपहर 3.30 बजे गुप्त सूचना के आधार पर रक्सौल बाटा चौक के समीप हाथ में प्लास्टिक का झोला लिए एक युवक को पकड़ा गया।

जांच के दौरान उसके झोला से 3.100 किलोग्राम चरस पकड़ा गया। एनडीपीएस वाद संख्या 91/2022विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक सह एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 20(बी)ii (सी) एवम् 23(सी) में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाया है।

(Udaipur Kiran) / आनंद कुमार

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