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 कानपुर: दहेज हत्या मामले में आरोपित को हुई दस साल की सजा

कानपुर: दहेज हत्या मामले में आरोपित को हुई दस साल की सजा

कानपुर,26 नवंबर (Udaipur Kiran) । बर्रा थाने की पुलिस टीम के प्रभावी पैरवी करने से अपर जिला सत्र न्यायालय एवं न्यायाधीश प्रथम कानपुर नगर ने मंगलवार को दहेज हत्या के आरोपित को दस वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त दक्षिण अंकिता शर्मा ने दी।

उन्होंने बताया कि यह सजा बर्रा थाना क्षेत्र के विश्व बैंक बर्रा निवासी गोविन्द पुत्र चेतराम के खिलाफ सुनाई गई। इनके खिलाफ मृतिका गुड़िया उर्फ अंजली पत्नी गोविन्द निवासी ग्राम घार थाना मूसानगर जिला कानपुर देहात हाल पता बर्रा विश्व बैंक बर्रा नगर के ससुराल वालों ने तहरीर देकर 21 अगस्त 2022 को आरोप लगाया था कि दहेज की मांग करते हुए उसकी हत्या कर दी। इस संबंध में वादी अरुण कुमार निवासी सरगांव थाना सजेती जिला कानपुर की तहरीर पर गोविन्द समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के बाद 19 सितम्बर 2022 को आरोपित गोविंद के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम को पैरवी के लिए निर्देशित किया गया था। मॉनिटरिंग सेल तथा प्रभारी निरीक्षक बर्रा की देखरेख में पैरोकार योगेश रतन ने प्रभावी पैरवी की। इसके साथ ही तत्कालीन क्षेत्राधिकारी विकास कुमार पांडेय, बर्रा थाने के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार शर्मा, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार साहू, कोर्ट मोहर्रिर दीपक शर्मा ने एडीजे प्रथम के न्यायालय में पैरवी किया। न्यायालय ने गोविन्द के खिलाफ धारा 498a में 2 वर्ष का कारावास व एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 323 भारतीय दण्ड विधान में 6 माह का कारावास और 500 रुपए जुर्माना, धारा 304 बी भारतीय दण्ड विधान में 10 वर्ष की सजा एवं 3/4 डीपी एक्ट में 01 के कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाया।

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(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल

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