फिरोजाबाद, 26 नवंबर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने मंगलवार को हत्या के पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना दक्षिण क्षेत्र में 15 अप्रैल 2017 को प्रेम प्रसंग के चलते पुनीत उर्फ़ पवन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुनीत के भाई अमन कुमार ने हत्या के मामले में राजू उर्फ हेमंत कुमार पुत्र खेमचंद उसके भाई भगवान सिंह तथा दिनेश कुमार, संतोष पुत्र भगवान स्वरूप निवासी फुलवाड़ी तथा दीपक उर्फ दीपा पुत्र मुन्नालाल निवासी संत नगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अरवेश शुक्ला ने बताया मुकदमे के दौरान 10 गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए।
गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सभी को हत्या के तहत दोषी माना। न्यायालय ने पांचों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर 53 – 53 हजार रुपया का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़