फिरोजाबाद, 26 नवंबर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने मंगलवार को जानलेवा हमले के दो दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना जसराना के नगला तुरसी निवासी देवेंद्र सिंह गांव भेड़ी से 21 फरवरी 2016 को दावत खाकर लौट रहा था। रास्ते में उसका मामा मिल गया। दोनों घर की तरफ आ रहे थे। उसी दौरान मानपाल पुत्र उदयवीर निवासी ग्राम भेडी तथा शिवराम पुत्र जयप्रकाश निवासी नगला मिल्क थाना जसराना ने उन्हें रोक लिया। उन लोगों ने गाली गलौज देना शुरू किया। विरोध करने पर उन लोगों ने फायर कर दिया। गोली लगने से देवेंद्र घायल हो गया। मामले में मानपाल तथा शिवराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे अवधेश कुमार शर्मा ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने दोनों को जानलेवा हमले का दोषी माना।
न्यायालय ने दोनों को 10 – 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 25 – 25 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़