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आठ साल पहले मादक पदार्थ तस्करी में दो साल की सजा, तीन हजार रुपये जुर्माना

गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 7 साल की सजा व 5 हजार रुपये जुर्माना

मुरादाबाद, 26 नवम्बर (Udaipur Kiran) । अपर जिला जज-10 योगेंद्र चौहान की अदालत ने मंगलवार को आठ साल पहले मादक पदार्थ की तस्करी में आरोपित दोषी को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने की सूरत में 30 दिन का कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार कश्यप ने बताया कि महानगर के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में 10 जुलाई 2016 को तत्कालीन दारोगा विमल कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा कि वह और उनके सहयोगी पुलिसकर्मी शांति व्यवस्था की ड्यूटी पर थे। तब मुखबिर ने सूचना दी कि समाज कल्याण कार्यालय के पास कुछ लोग मादक पदार्थों की बिक्री कर रहे हैं। सूचना पर जब वह मौके पर पहुंचे तब वहां एक युवक हाथ में तराजू लिए कुछ तोल रहा था। पुलिस बल प्रयोग कर जब उसे पकड़ा तो उसने अपना नाम बंटी पुत्र नंदन निवासी आदर्श कालोनी बताया। जिसके पास से दो किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई एडीजे 10 योगेन्द्र चौहान की अदालत में हुई।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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