कानपुर, 25 नवंबर (Udaipur Kiran) । न्यायालय के आदेश पर रायपुरवा थाने की पुलिस टीम ने चार लाख से अधिक की वसूली मामले में आरोपित को गिरफ्तार करके सोमवार को न्यायालय भेजा। यह जानकारी अपर पुलिस उपायुक्त मध्य महेश कुमार ने दी।
उन्होंने बताया कि रायपुरवा थाना क्षेत्र के सकेरा स्टेट जीटी रोड निवासी कमरुल हक पुत्र मंजरूल हक के खिलाफ न्यायालय में घरेलू हिंसा का वाद दाखिल किया गया था। जिसमें न्यायालय ने कमरूलहक को 4 लाख 25 हजार रुपये न्यायालय में जमा करने का आदेश दिया। इस संबंध में रायपुरवा थाने की पुलिस ने प्रतिवादी कमरुल हक को उपरोक्त धनराशि जमा करने की नोटिस दिया था। लेकिन कमरुल हक ने उपरोक्त धनराशि जमा करने से मुकर गया। इतना ही नहीं उसने पुलिस को एक लिखित पत्र भी दिया और न्यायालय में अपना पक्ष रखने को कहा। हालांकि बाद में वह न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ। इसके बाद न्यायालय ने कमरुल हक को गिरफ्तार करके पेश करने का आदेश दिया। न्यायालय आदेश के अनुपालन में सोमवार को कमरुल हक को हिरासत में लेकर न्यायालय भेजा गया।
—————
(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल