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दहेज हत्या में सास व जेठ को 10 – 10 वर्ष का कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 25 नवम्बर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने सोमवार को दहेज की खातिर महिला की जलाकर हत्या के दोषी सास तथा जेठ को 10 – 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना रामगढ़ के अब्बास नगर निवासी जन्नत पत्नी आशिक उर्फ भूरा की जलने के कारण 23 अगस्त 2018 को उपचार के दौरान मौत हो गई थी। जन्नत के भाई महबूब पुत्र इस्माइल खान निवासी भैंसा बृजपुर थाना नारखी ने थाना रामगढ़ में पति आशिक उर्फ भूरा, जेठ माजिद हुसैन, ममेरा जेठ यूनिस तथा सास सकुरान उर्फ शकीना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

विवेचना के बाद पुलिस ने माजिद हुसैन पुत्र वाहिद खा, यूनुस पुत्र मजीद खा तथा सकूरन के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या दो रविकांत यादव की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी क्राइम अजय कुमार यादव ने बताया मुकदमे के दौरान न्यायालय में 6 गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने मृतका की सास सकूरन उर्फ सकीना तथा जेठ माजिद हुसैन को दहेज हत्या का दोषी माना।

न्यायालय ने दोनों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर तीन हजार पांच सौ – तीन हजार पांच सौ रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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