जालौन, 25 नवंबर (Udaipur Kiran) । उरई कोतवाली क्षेत्र में नाबालिक किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने बीस साल की सजा सुनाई है। चालीस हजार रूपये अर्थदंड लगाया है।
क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले युवक ने 20 अप्रैल 2022 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी नाबालिक बेटी को गांव के ही आदर्श कुमार बहला फुलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने अपहरण सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आदर्श को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पुलिस को किशोरी बरामद हुई। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण करवाकर उसका कोर्ट में कमल बंद बयान दर्ज कराए। किशोरी ने दुष्कर्म की बात कही। विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने तमाम साक्ष्याें और पीड़ित के बयान के आधार पर आदर्श कुमार को दोषी पाते हुए बीस साल की सजा सुनाई है। चालीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
(Udaipur Kiran) / विशाल कुमार वर्मा