जिला परिषद को वर्ष 2024-25 का नया टारगेट मिला, पिछली बार बने थे केवल 822 घर
नरेश भारद्वाज
कैथल, 23 नवंबर (Udaipur Kiran) । इस बार जिला कैथल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पांच हजार लोगों को पक्के मकान मिलेंगे। जिला परिषद को पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस बार 10 गुना अधिक लक्ष्य मिला है। वर्ष 2024-25 के इस नए लक्ष्य में चार हजार 939 जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। पिछले सात सालों में अब तक 822 लोगों को योजना का लाभ दे दिया गया। जिन्हें तीन किस्तों में एक लाख 38 हजार रुपए की राशि दी गई थी। उन पात्र लोगों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा जिन्होंने अब खुद ही अपना पक्का मकान बना लिया है।
लोगों को इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए टीम में जल्द ही गांव-गांव जाकर सर्वे करेंगी।इस बार सरकार ने इनकी संख्या बढ़ा दी गई है। जिसके लिए सर्वे जल्द ही पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2017-18 में पोर्टल खोला गया था। उस समय कैथल जिले में 14 हजार लोगों ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया था। इसके बाद दोबारा से पोर्टल आज तक भी नहीं खोला गया। उस समय पोर्टल पर आवेदन करने वालों को ही पात्र मानते हुए हर ब्लॉक अनुसार टारगेट दिया गया है। इसके बाद विभागीय टीमों ने सर्वे किया। छह हजार 52 लोगों को पात्र माना गया था।
जिला परिषद चेयरमैन कर्मवीर कौल ने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के कैथल जिले में 4 हजार 939 लोगों के घर बनाए जाएंगे। इस बार ज्यादा मकान योजना के तहत बनाए जाएंगे, जबकि पिछले साल मात्र 822 मकान ही बने थे। पिछले बार जो पांच हजार 230 आवेदन लंबित थे, उनका सर्वे करवाया जाएगा। इस सर्वे के बाद पात्रों की पहचान कर योजना का लाभ दिया जाएगा।
क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) भारत सरकार की एक योजना है। जिसके तहत, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों और कम आय वाले परिवारों को घर मुहैया कराए जाते हैं।इस योजना के तहत, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के साथ-साथ ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी श्रेणी के लोगों के लिए भी आवास की कमी को पूरा किया जाता है। इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थी होम लोन के ब्याज़ पर 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी पा सकते हैं।
इस योजना के तहत, सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली, और रसोईघर जैसी बुनियादी सुविधाएं होंगी। इस योजना में महिलाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। घरों का स्वामित्व महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम से दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, विकलांग लोगों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर, और समाज के कमज़ोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है। योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास आधार कार्ड , वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट की डिटेल और पासपोर्ट साइज फोटो होना अनिवार्य है।
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(Udaipur Kiran) / नरेश कुमार भारद्वाज