Jammu & Kashmir

बारामुला में एक कुख्यात नशा तस्कर की 1.72 करोड़ की संपत्ति जब्त

बारामुला में एक कुख्यात नशा तस्कर की 1.72 करोड़ की संपत्ति जब्त

बारामुला, 23 नवंबर (Udaipur Kiran) । पुलिस ने शनिवार को बताया कि उसने उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले में एक नशा तस्कर की 1.72 करोड़ की संपत्ति जब्त की है।

पुलिस ने एक विज्ञप्ति में बताया कि नशा तस्करों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए बारामुला पुलिस ने 1.72 करोड़ की कीमत की कई संपत्तियां (चौआधी जम्मू और त्रिकंजन बोनियार में दो मंजिला आवासीय मकान, टिपर, ट्रेलर और स्कॉर्पियो) जब्त की हैं। ये संपत्तियां कुख्यात नशा तस्कर रफीक अहमद खान उर्फ रफी राफा पुत्र गुलाम हसन निवासी त्रिकंजन बोनियार बारामुल्ला की हैं।

पुलिस प्रवक्ता ने आगे बताया कि यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 68-ई के साथ 68-एफ (1) के तहत की गई और यह पुलिस थाना बोनियार के एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले से जुड़ी है।

पुलिस द्वारा की गई जांच व पूछताछ के दौरान संपत्तियों की पहचान अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के रूप में की गई। उन्होंने कहा कि ये संपत्तियां नशा तस्कर द्वारा नशीले पदार्थों और मनोदैहिक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित की गई थीं।

(Udaipur Kiran) / बलवान सिंह

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