जयपुर, 22 नवंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में दस ट्रेनी एसआई को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। वहीं अदालत ने डमी अभ्यर्थी के तौर परीक्षा में शामिल आरोपिताें सहित कुल 9 आरोपिताें को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश मामले में पेश कुल 19 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।
डमी अभ्यर्थी गिरधारी राम की ओर से कहा गया कि उसके खिलाफ आरोप है कि उसने 10 लाख रुपये लेकर विक्रमजीत के स्थान पर डमी उम्मीदवार के रूप में परीक्षा दी। जबकि जिस दिन परीक्षा हुई थी वह जैसलमेर में शिक्षक के रूप में स्कूल में उपस्थित था, उसके उपस्थिति रजिस्टर से भी यह साबित होता है। इसके अलावा विक्रमजीत के प्रवेश पत्र में लगी उसकी फोटो और परीक्षा के दौरान दी गई दूसरी फोटो से यह साबित है कि उसके स्वयं ही लिखित परीक्षा दी थी। इसके अलावा उसका नाम भी एफआईआर में नहीं है और वह गत 18 अप्रैल से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील अनुराग शर्मा ने कहा कि ओएमआर शीट में किए गए हस्ताक्षर को एफएसएल भेजा गया था। जो याचिकाकर्ता की हैंडराइटिंग से मैच हुए हैं। इसी तरह अन्य आरोपिताें की ओर से भी अपने पक्ष में बहस की गई जिसका सरकारी वकील की ओर से विरोध किया गया। वहीं ट्रेनी एसआई आरोपिताें की ओर से अधिवक्ता किंशुक जैन ने कहा गया कि उन पर आरोप है कि उन्हें परीक्षा से करीब डेढ घंटे पूर्व प्रश्न पत्र मिल गया था। ऐसे में इतने छोटे से समय में पूरे प्रश्न पत्र को याद करना संभव नहीं है। प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है और वे लंबे समय से जेल में बंद हैं। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपिताें की जमानत अर्जियों को खारिज करते हुए कुछ अन्य आरोपिताें को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
इनकी हुई जमानत खारिज
अदालत ने आरोपित गिरधारी राम, जगदीश सियाग, हरकू, चेतन सिंह मीणा, दिनेश सिंह, राजाराम, अंकिता गोदारा और भगवती बिश्नोई के साथ ही हनुमान प्रसाद की जमानत अर्जियां को खारिज कर दिया।
इन्हें मिली जमानत
दूसरी और अदालत में करण पाल गोदारा, एकता, मनोहर लाल, सुरेंद्र कुमार, रोहिताश कुमार, प्रेम सुखी, अभिषेक बिश्नोई, राजेश्वरी और नीरज कुमार के साथ ही प्रवीण कुमार को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
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(Udaipur Kiran)