प्रयागराज, 22 नवम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपहरण व हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा भुगत रहे मुजफ्फरनगर, थाना झिंझाना के छोटा उर्फ छोटा, सुनील व प्रदीप की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
कोर्ट ने कहा कि आरोपित 15 साल की सजा काट चुके हैं। उसने 2014 में सजा के खिलाफ अपील दाखिल की गई है। विचाराधीन अपील की शीघ्र सुनवाई की सम्भावना नहीं है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाय। यह आदेश न्यायमूर्ति ए के सांगवान तथा न्यायमूर्ति एम ए एच इदरीसी की खंडपीठ ने आरोपितों के अधिवक्ता को सुनकर दिया है। इनका कहना था कि पीड़िता के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, किंतु आरोपितों के साथ आखिरी बार देखे जाने का कोई साक्ष्य नहीं है।
परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर सत्र अदालत ने सजा सुनाई है। अपील की शीघ्र सुनवाई की सम्भावना नहीं है। सौदान सिंह केस के दिशा निर्देश के तहत जमानत पर रिहा किया जाय। कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए याचियों को तीन माह में जुर्माना राशि अदालत में जमा करने का आदेश दिया है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे