अदालत ने दोषी पर 80 हजार का जुर्माना भी लगाया
हिसार, 22 नवंबर (Udaipur Kiran) । एडीजे निशांत की अदालत ने हांसी की जगदीश कॉलोनी
में 57 वर्षीय निर्मला के मकान में घुसकर चोरी व छीना झपटी करने के मामले में दोषी
हांसी की हनुमान कालोनी के मुकेश को 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने शुक्रवार को
सुनाए फैसले में दोषी पर 80 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत में चले मामले के अनुसार निर्मला की शिकायत पर हांसी शहर थाना में
14 अगस्त 2022 को केस दर्ज हुआ था। निर्मला ने बताया था कि उसके दो बेटे व एक बेटी
है। सभी विवाहित हैं और बड़ा बेटा विनोद उससे अलग रहता है जबकि छोटा बेटा गुरमीत उसके
साथ रहता है। पुत्रवधू मायके गई हुई थी। घटना के दिन 13 अगस्त की देर रात करीब
2.30 बजे वह आंगन में सो रही थी। इसी दौरान छत से सीढ़ियों के रास्ते दो चोर अंदर आए
और कमरे में रखी अलमारी में से सामान निकाल लिया था। इस दौरान बरामदे में सो रहे बेटे
गुरमीत की आंख खुल गई। उसने आवाज लगाई कि चोर घुस गए हैं। तब दोनों चोर सीढ़ियों के
रास्ते भागने लगे तो महिला ने उन्हें पकड़ लिया था। उनमें से एक चोर का दाहिना हाथ
कटा हुआ था। उन दोनों को पहचान लिया था। उनमें से एक ने दांतों से हाथ पर काट लिया
था, फिर डंडा उठाकर मारा था। कान से सोने की बालियां तोड़ भागने लगे तो बेटे ने उन्हें
पकड़ा था। पड़ोसियों के आने के बाद अलमारी को संभाला, तो उसमें सोने की अंगूठी, झुमके,
चेन, तबीजी, चांदी की पायल, 38 हजार का कैश चोरी मिला। इसी मामले में अदालत ने दोषी
को यह सजा सुनाई है।
(Udaipur Kiran) / राजेश्वर