Uttar Pradesh

संविधान दिवस काे मनाये जाने के सम्बन्ध में शासन ने जारी किए निर्देश

सांकेतिक फाेटाे

लखनऊ, 22 नवम्बर (Udaipur Kiran) । मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को संविधान दिवस (26 नवम्बर, 2024) मनाये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं।

शुक्रवार को जारी दिशा-निर्देशों में मुख्य सचिव ने कहा कि भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण करते हुए स्वतंत्रता का अमृत काल चल रहा है। इसके लिए सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष 2024-2025 में वर्ष-पर्यन्त संविधान से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए संसदीय कार्य विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है। भारत के संविधान को अंगीकृत किये जाने की तिथि 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

उन्होंने कहा कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेश में विविध कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। कार्यक्रम सम्पूर्ण प्रदेश में 26 नवम्बर की सुबह नौ बजकर 30 मिनट प्रारम्भ होंगे। मुख्य कार्यक्रम लोक भवन स्थित सभागार में आयोजित किया जायेगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे।

कार्यक्रम में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव द्वारा स्वयं प्रतिभाग करते हुए अपने विभाग में कार्यरत अनुसचिव एवं उससे उच्चतर अधिकारियों को भी प्रतिभाग करने के लिए निर्देशित किया जाये।

उन्होंने कहा कि लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम की समस्त व्यवस्था (मंच की साज-सज्जा, मंच संचालन एवं सूक्ष्म जलपान एवं सचिवालय के समस्त भवनों में प्रकाश की व्यवस्था) सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाये। शासन स्तर पर आयोजित किए जा रहे संविधान दिवस के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों के सरकारी कार्यालयों, नगरीय निकायों, जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में सुनिश्चित कराया जाए। कार्यक्रम में संविधान से सम्बन्धित वृत्त चित्र का प्रसारण भी किया जाय।

(Udaipur Kiran) / दीपक

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