फिरोजाबाद, 21 नवम्बर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने गुरुवार को हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना जसराना में वर्ष 2011 में कायम सिंह पुत्र मिट्ठू लाल व जगदीश पुत्र रामस्वरूप निवासी नगला पट्टी जसराना के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था।
पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने दोनों को दोषी माना।
न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 25_25 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी डीजीसी राजीव उपाध्याय ने की तथा मामले के पैरोकार हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह थे। यह जानकारी पुलिस मीडिया सेल से मिली।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़