—न्यायालय ने दिया आदेश,सभी पक्षकार 24 दिसम्बर तक जबाब दाखिल करें
—याचिका में अंजुमन इंतजामिया से जमीन की अदला-बदली सबंधी डीड शून्य घोषित करने की मांग
वाराणसी,21 नवम्बर (Udaipur Kiran) । ज्ञानवापी मामले में जमीन की अदला बदली की चुनौती देने वाली याचिका में प्रतिवादी पक्ष को सम्मन तामिल किया गया है। गुरूवार को सिविल जज सीनियर डिविजन हितेश अग्रवाल की कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी पक्षकार 24 दिसम्बर तक जवाब दाखिल करेंं। इसके पहले अदालत में बुधवार को याचिका पर सुनवाई हुई। वादी अधिवक्ता नित्यानंद राय ने सुनवाई में याचिका के जरिए कहा कि काशी विश्वनाथ कारिडोर के नाम पर अधिग्रहित भूमि का स्वामित्व विश्वनाथ मंदिर के पक्ष में घोषित हो। प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया से जमीन की अदला-बदली सबंधी डीड शून्य घोषित की जाए। प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी को वाद की प्रति उपलब्ध कराई गई, इसके बाद भी वे कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, ऐसे में तामिला पर्याप्त माना जाय।
अधिवक्ता नित्यानंद राय ने बताया कि ज्ञानवापी के जमीन की अदला बदली की चुनौती देने वाली याचिका में अदालत ने विपक्षी अंजुमन समेत सभी प्रतिवादीगण पर सम्मन तामिल किया है। सभी पक्षकार 24 दिसम्बर तक जवाब दाखिल करेंगे। उन्होंने बताया कि दाखिल मुकदमे में अदालत ने वादी व उनके अधिवक्ता मिलिन्द श्रीवास्तव व देशरत्न श्रीवास्तव के बहस से सहमत होते हुए माना कि अदालत के आदेश के अनुपालन में वादी ने सही पैरवी की है। सम्मन दिनांक 23 सितम्बर 2024 को सही पते पर भेजा गया है और प्रतिवादीगण ने सम्मन प्राप्त किया है। अदालत ने सभी प्रतिवादी गण के खिलाफ तामिला पर्याप्त मानते हुये 24 दिसम्बर तक जवाबदेही दाखिल करने का आदेश पारित किया है। वादी ने बताया कि ज्ञानवापी स्थित प्लाट नम्बर 8276 का स्वयं को मालिक बताते हुये अंजुमन इंतजामिया ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खरीदे गए भवन संख्या सी. के. 38/12,13 से अदला बदली कर ली। जो गलत और विधि विरूद्ध है,अदालत से प्रार्थना किया गया है कि जमीन के अदला बदली के लिये किये गये विनिमय प्रलेख 10 जुलाई 2021 को शून्य घोषित किया जाय। तथा काशी विश्वनाथ मंदिर परकोटे मे आने वाले
समस्त अराजियात, 8276, 9130, 9131,9132,9133,9134,9135 मौजा शहर खास ,परगना देहात अमानत पर स्वामित्व श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का घोषित किया जाए।
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(Udaipur Kiran) / श्रीधर त्रिपाठी