फिरोजाबाद, 21 नवंबर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने गुरुवार को छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना अरांव क्षेत्र निवासी बीएससी की छात्रा 7 जून 2023 को कोचिंग पढ़ने बझेड़ा बुजुर्ग स्थित काॅलेज जा रही थी। वह कॉलेज के समीप पहुंची तो उसी दौरान संदीप कुमार पुत्र गंगा प्रसाद निवासी बझेड़ा बुजुर्ग ने अपनी बाइक उसके सामने खड़ी कर दी। सामने बाइक रुकते ही छात्रा रुक गई। संदीप छात्रा को जबरन पड़कर कॉलेज के सामने मक्के के खेत में ले गया। वहां उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। बाद में उसे पुलिस में शिकायत न करने की धमकी दी। छात्रा ने घर आकर परिजनों को आप बीती बताई। बाद में थाना पहुंच कर संदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद संदीप के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो सर्वेश पांडेय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी अवधेश शर्मा ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष के आधार पर न्यायालय ने संदीप को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50000 रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़