ग्वालियर, 20 नवंबर (Udaipur Kiran) । नाबालिग से दुष्कर्म के बाद अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने के आरोपी को न्यायालय ने दस वर्ष के कारावास एवं दस हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर एवं नैंसी गोयल ने बुधवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2018 से अभियोक्त्री की शुभेन्दु से मित्रता थी। अभियुक्त शुभेन्दु ने जनवरी, 2019 में अभियोक्त्री को अपने किराए के मकान स्थित कांचमील में बुलाया और अभियोक्त्री के मना करने पर भी उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया। वर्ष 2020 में रक्षाबंधन के समय फिर से अपने किराए के मकान कांचमील पर बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। अभियोक्त्री के मना करने पर उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम बाद में शादी कर लेंगे। इसके बाद वह लगातार गलत काम करता रहा और वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देता रहा। यह बात अभियोक्त्री ने अपने माता-पिता को बताई। इस बीच उसकी शादी तय हो गई लेकिन शुभेन्दु ने उसे तुड़वा दिया। तब पुलिस ने 13 सितंबर 2021 को उसके खिलाफ हजीरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई।
(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा