सिरसा, 20 नवंबर (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 21 नवंबर को सिरसा जिला में दौरे पर रहेंगे। इस दौरान ड्रोन उड़ाने पर जिला प्रशासन ने पाबंदी लगा दी है। डीसी शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर आदेश जारी किए हैं। डीसी ने दो किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा, कवर्ड चोपर, हवाई कवरेज के लिए हेलीकैम उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जिलाधीश ने जारी आदेशों में स्पष्ट किया है कि सुरक्षा कारणों के मद्देनजर नगर परिषद सिरसा क्षेत्र के दो किलोमीटर के दायरे में ड्रोन (यूएवी) की उड़ान प्रतिबंधित की गई है। ड्रोन नियमावली 2021 के तहत निर्धारित क्षेत्र को अस्थाई रेड जोन घोषित किया गया है। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों व पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। ये आदेश पूर्ण रूप से लागू करवाने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक सिरसा की होगी। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
(Udaipur Kiran) / रमेश डाबर