Madhya Pradesh

मुरैना: गांजा तस्कर को दस साल की सजा

मुरैना, 19 नवंबर (Udaipur Kiran) । षष्ठम अपर सत्र न्यायालय मुरैना द्वारा मंगलवार को आरोपी प्रमोद जाट पुत्र महीपत जाट निवास श्यामपुरा झुझुनू राजस्थान को गांजा तस्करी के मामले में 10 वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। शासन की ओर से पैरवी इन्द्र सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक ने की।

मामला एक साल पुराना है। थाना सिविल लाइन के उप निरीक्षक यशपाल सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि होंडा सिटी कार नं एच आर 12 एच 9635 में एक व्यक्ति गांजा तस्करी करके ग्वालियर तरफ से धौलपुर तरफ जाने वाला है। जिस पर से उप निरीक्षक ने पुलिस बल इक_ा किया और रवाना होकर छौंदा पुल के पास जांच की। जांच के दौरान उक्त नंबर की कार से 24.329 किलो गांजा मिला। जिसे मौके पर जप्त कर संपूर्ण कार्यवाही कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। जिसमें शासन की तरह से महत्वपूर्ण साक्ष्य अंकित कराए गए तथा अंतिम तर्क किये गए । जिसके आधार पर आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा दी गई हैघ्। शासन की ओर से पैरवी इन्द्र सिंह गुर्जर ने की।

(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा

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