ग्वालियर, 19 नवंबर (Udaipur Kiran) । प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर पी सी गुप्ता के निर्देशों के पालन में मंगलवार को माधव विधि महाविद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव आशीष दवंडे के मार्गदर्शन में आयोजित हुए विधिक जागरूकता शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा द्वारा छात्र-छात्राओं को मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य, नि:शुल्क विधिक सहायता, विधिक सहायता टोल फ्री नंबर 15100 व महिलाओं से संबधित कानूनों की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में अस्टिटेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल आदित्य सिंह ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013(POSH Act) की पृष्ठ भूमि,आवश्यकता तथा इस संबध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा मामले में दिये गये निर्देशों के बारे में बताया एवं लीगल एड डिफेंस काउंसिल के संबंध में जानकारी प्रदान की।
कार्यक्रम में प्रशिक्षित मध्यस्थ अधिवक्ता एवं प्राध्यापक संगीता पचौरी ने वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली, मध्यस्थता पर जानकारी देते हुए लैंगिक समानता पर अपने विचार प्रकट किये। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता राजेन्द्र धाकड़ द्वारा किया गया। इस अवसर माधव विधि महाविद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर नीती पाण्डेय, प्राध्यापक सुन्दरम् श्रीवास्तव, सचिन प्रजापति सहित विधि संकाय के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
(Udaipur Kiran) तोमर