चंडीगढ़, 19 नवंबर (Udaipur Kiran) । हरियाणा में मजिस्ट्रेट के अधिकार बढ़ाए जाएंगे। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट काे पांच लाख और द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट काे एक लाख रुपये जुर्माना करने का अधिकार हाेगा।
विधानसभा ने मंगलवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक पारित कर दिया। अब यह बिल मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा। केंद्र सरकार की मुहर लगते ही बिल लागू हो जाएगा। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट की जुर्माना लगाने की शक्ति में दस गुना बढ़ोतरी की जा रही है। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट वर्तमान में अधिकतम तीन वर्ष तक के लिए कारावास (जेल) या अधिकतम 50 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा का दंडादेश दे सकता है। इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट एक वर्ष तक के लिए कारावास या अधिकतम दस हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा का दंडादेश दे सकता है। नया बिल लागू होने से मजिस्ट्रेटों के अधिकारों में बढ़ोतरी होगी।
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(Udaipur Kiran) शर्मा