Haryana

कैथल: चेन छीनने वाले को पांच व खरीदने वाले को दाे साल की सजा

सांकेतिकचित्र

कैथल, 18 नवंबर (Udaipur Kiran) । जिला सत्र न्यायाधीश ऋतु वाईके बहल की अदालत ने एक महिला के गले से चेन छीनने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक दोषी को पांच साल और दूसरे को दाे साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोनों को दस हजार और पांच रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर मुख्य दोषी को दो महीने और सह दोषी को एक महीने की सजा काटनी होगी।

इस बारे में सीवन निवासी दिनेश मेहता ने थाना सीवन में केस दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी डीडीए जसबीर ढांडा ने की। कोर्ट फाइल के हवाले से जसबीर ढांडा ने बताया कि शिकायतकर्ता दिनेश मेहता उर्फ पप्पु मेहता निवासी सीवन ने 1 नवंबर 2021 की शाम को अपनी पत्नी वीना मेहता को धौला दरवाजा के पास घर जाने के लिए गाड़ी से उतारा। रास्ते में एक अंजान युवक ने उसकी पत्नी के गले से झपट्टा मारकर लगभग 3 तोले की चैन खींच ली और धक्का देकर फरार हो गया। इससे वीना नीचे गिर गई व उसके हाथ व घुटने में चोटें आई। बाद में उसने यह चेन एक सुनार रवि वर्मा को बेच दी। इस पर पुलिस ने अभियोग मेंं धारा 411 आईपीसी जोड़ दी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज करके जांच के दौरान आरोपी विरेन्द्र उर्फ बिंदर तथा रवि वर्मा पहचान कर ली और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चालान बनाकर अदालत में पेश किया। मामले में कुल आठ गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सेशन जज ने विरेंद्र तथा रवि वर्मा को दोषी पाया तथा दोनों को 5 साल और दो साल की कैद और 10000 व 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी रवि वर्मा ने जुर्माने की राशि जमा करवा दी है।

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(Udaipur Kiran) / नरेश कुमार भारद्वाज

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