चंडीगढ़, 19 नवंबर (Udaipur Kiran) । हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर बिना मंजूरी के पोस्टर व स्टिकर आदि लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार पहले से लागू कानून में संशोधन करते हुए जुर्माने की राशि को बढ़ाएगी व सजा का प्रावधान भी करेगी। हरियाणा विधानसभा में शीतकालीन सत्र के पांवचें दिन मंगलवार को कांग्रेस विधायक बीबी बत्तरा, आफताब अहमद व गीता भुक्कल इस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आए।
बत्रा ने सदन में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि शहरों में सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, फ्लाई ओवर, एलीवेटिड रोड, खंभों, पार्कों आदि पर कई संगठनों, निजी कपंनियों, स्थानीय स्तर के नेताओं द्वारा बिना किसी मंजूरी के पोस्टर, स्टिकर, पैम्फलेट व बैनर आदि लगा दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इन पोस्टरों व स्टिकरों पर किसी भी प्रिंटर आदि का नाम या फोन नंबर आदि तक नहीं लिखा जाता है। बत्रा ने सदन में कहा कि सरकार द्वारा लागू किए गए एक्ट में कठोर कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। जो एक्ट अभी लागू है उसका भी पालन नहीं हो रहा है।
कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि शहरों का सौंदर्यीकरण बिगाड़ने में अवैध रूप से लगने वाले स्टिकरों व पोस्टरों की भूमिका अहम है। उन्होंने सदन में प्रस्ताव रखा कि इस मामले में कार्रवाई करने के लिए पार्षदों को भी अधिकार दिए जाएं। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि कई शहरों में तो दीवारों पर पक्की पेटिंग तक करके प्रचार किया जा रहा है। सदन में लंबी बहस के बाद स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि इस संबंध में वर्ष 2022 में नियम अधिसूचित किए गए थे। इस नियम के तहत वर्ष 2023-24, 2024-25 में नगर पालिकाओं व निकायों में 1915 नोटिस जारी किए गए तथा कुल 3022 अभियान चलाए गए।
इस कार्रवाई के तहत एक लाख आठ हजार 334 पोस्टर, बिल, स्टिकर, विज्ञापन व फ्लेक्स आदि हटाए गए। विपक्ष के सुझाव में निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि सरकार इस संबंध में पहले से लागू एक्ट में संशोधन करेगी। नया एक्ट आगामी सत्र तक सदन में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि नए एक्ट में अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की जवाब देही तय करने के साथ-साथ जुर्माने की राशि को भी बढ़ाया जाएगा। विपुल गोयल ने कहा कि इस संबंध में 15 दिनों का विशेष अभियान पूरे प्रदेश में चलाकर अवैध रूप से लगाए गए पोस्टर, स्टिकर, फ्लैक्स आदि हटाए जाएंगे। गोयल ने बताया कि नए कानून में कई तरह के कठोर प्रावधान किए जाएंगे।
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(Udaipur Kiran) शर्मा