Haryana

हरियाणा में नहीं जा सकेंगे पांच साल पुराने कच्चे कर्मचारी

-हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक पास

चंडीगढ़, 18 नवंबर (Udaipur Kiran) । हरियाणा में सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त संस्थाओं में कार्यरत पांच साल पुराने कच्चे कर्मचारी को हटाया नहीं जा सकेगा, जिनका अधिकतम मासिक वेतन 50 हजार रुपये तक है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बड़ा चुनावी वादा पूरा करते हुए ऐसे एक लाख 20 हजार कर्मचारियों की नौकरी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित कर दी है। इसके साथ कच्चे कर्मचारियों के परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

हरियाणा में पांच साल से अनुबंध पर काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं 58 साल की आयु तक करने के निर्णय पर विधानसभा ने सोमवार को मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री नायब सैनी और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल की नोक-झोंक के बाद हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक-2024 पारित कर दिया गया। कौशल रोजगार निगम, आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-1 और आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-2 तथा तदर्थ आधार पर लगे कच्चे कर्मचारियों के साथ ही सरकारी स्कूलों में तैनात अतिथि अध्यापकों को भी नए नियमों का लाभ मिलेगा।

नए नियमों के अनुसार 15 अगस्त तक पांच साल की नौकरी पूरी कर चुके सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों के न्यूनतम बेसिक वेतनमान से पांच प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा। आठ साल पुराने कर्मचारियों को न्यूनतम पे-स्केल से 10 प्रतिशत तथा इससे अधिक पुराने कच्चे कर्मचारियों को 15 प्रतिशत अधिक वेतन दिया जाएगा। हर साल एक जनवरी और एक जुलाई को महंगाई भत्ते के अनुपात में मानदेय में वृद्धि भी होगी। इसके अलावा सालाना वेतन वृद्धि, डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, मेटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ और पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा।

(Udaipur Kiran) शर्मा

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