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आईएनएक्स मीडिया डील मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का सीबीआई को नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट फाइल फोटो

नई दिल्ली, 18 नवंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम के खिलाफ दर्ज मामले में आरोप तय करने पर दलीलें टालने की मांग पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान दोनों आरोपितों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि इस मामले की जांच अभी लंबित है। ऐसे में आरोप तय करने पर दलीलें कैसे शुरू की जा सकती हैं। लूथरा की इस दलील का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि रिश्वत लेने के पर्याप्त साक्ष्य हैं। ऐसे में आरोप तय करने पर दलीलें इस आधार पर नहीं रोकी जानी चाहिए कि जांच अभी लंबित है।

इस मामले में सीबीआई ने 15 मई, 2017 को एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद ईडी ने 18 मई, 2017 को एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8, 12(2) और 13(1)(डी) के तहत आरोप लगाए हैं। ये एफआईआर आईएनएक्स मीडिया की निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और चीफ ऑपरेटिंग अफसर पीटर मुखर्जी की शिकायत पर दर्ज की गई थी। कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) से अनुमति दिलवाने के लिए आईएनएक्स मीडिया से पैसे वसूले थे।

इस मामले में पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम, सुब्रमण्यम भास्करन, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग सिंगापुर लिमिटेड, आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एडवांटेज इस्ट्रेटेजिया इस्पोर्टिवा एसएलयू, मेसर्स क्रिया एफएमसीजी डिस्ट्रिब्युटर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स नॉर्थ स्टार सॉफ्टवेयर साल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड को आरोपित बनाया गया है।

आईएनएक्स मीडिया डील मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 24 मार्च, 2021 को ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 3 और 70 के तहत दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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