कानपुर,17 नवम्बर (Udaipur Kiran) । जूही थाने की पुलिस टीम के प्रभावी पैरवी की वजह से दहेज हत्या मामले में दोष सिद्ध होने के बाद एडीजे कोर्ट 11 के न्यायालय ने मृतिका के पति को सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अन्य धाराओं में पांच हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया। यह जानकारी रविवार को पुलिस उपायुक्त दक्षिण अंकिता शर्मा ने दी।
उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत जारी अभियान के तहत जूही थाने में वर्ष 2024 में दर्ज हुए दहेज हत्या के मुकदमे में न्यायालय ने मुकदमा दर्ज होने के बाद एक वर्ष के भीतर आरोपित को सजा सुनाया है।
मृतिका रश्मि जायसवाल के भाई की तहरीर पर इसी वर्ष जूही थाने में दहेज के लिए एक लाख रूपया और एक मोटर साइकिल की मांग पूरी न होने पर मानसिक, शारीरिक उत्पीड़न करना और उसकी हत्या के मामले में उसके पति जूही गढ़ा निवासी राजकुमार जायसवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी की वजह से एडीजे कोर्ट 11 के न्यायालय ने दोष सिद्ध होने के बाद आरोपित राजकुमार जायसवाल को धारा 308 बी के तहत 7 वर्ष की सश्रम कठोर कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इसके साथ ही उपधारा 498 ए भारतीय दण्ड संहिता में 2 वर्ष की कठोर कारावास और 3 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा एक अन्य धारा में 1 वर्ष कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया।
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(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल